
Sanjauli Mosque dispute: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित संजौली मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर निगम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूरे विवादित ढांचे को गिराने का आदेश दिया। अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की अपीलों को खारिज कर दिया और इसे अवैध करार देते हुए निर्माण को पूरी तरह से गिराने का आदेश दिया है।
कमेटी की अपील खारिज
वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन जिला अदालत ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। अब मस्जिद का विवादित ढांचा 6 महीने के भीतर पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति के वकील ने इस फैसले को अवैध निर्माण को खत्म करने के रूप में अहम कदम बताया।
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हाईकोर्ट में अपील
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात की है। वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सनातन समाज की जीत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठियां खाई थीं।