
Trump government: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने भारतीय पेशेवरों और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन किया है, जिसका असर उनकी नौकरी पर पड़ सकता है। नए नियम के तहत, यदि कोई विदेशी नागरिक अपना रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (EAD) समय पर नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, तो उसे काम करने से रोक दिया जाएगा। यह नियम 30 अक्टूबर, 2025 से लागू हो गया है और इससे भारतीय नागरिकों, जो पहले से ही वीजा और ग्रीन कार्ड के मुद्दों में उलझे हुए हैं, पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
EAD का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन समाप्त
नए नियम के अनुसार, अमेरिका में काम कर रहे विदेशी नागरिकों को अब अपने EAD के नवीनीकरण के लिए स्वचालित विस्तार की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले, जब तक नवीनीकरण आवेदन का अनुमोदन नहीं होता था, तब तक कर्मचारी अपनी नौकरी जारी रख सकते थे। अब, अगर नवीनीकरण की स्वीकृति समय से पहले नहीं मिलती, तो कर्मचारी को तुरंत काम करना बंद करना होगा। यह नियम उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा जो 30 अक्टूबर, 2025 या बाद में अपने EAD नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सलाह
डीएचएस ने सभी विदेशी कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी EAD नवीनीकरण प्रक्रिया को समय पर और सही तरीके से शुरू करें। यदि आवेदन में कोई देरी होती है, तो उनके रोजगार प्राधिकरण में अस्थायी रूप से रुकावट आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त होने से पहले 180 दिन पहले शुरू करना महत्वपूर्ण है, ताकि काम करने में कोई समस्या न हो।
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भारतीयों पर प्रभाव
ट्रंप सरकार का यह नया नियम भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की संख्या बहुत अधिक है। विशेषकर OPT छात्रों, H-4 वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों पर यह नियम भारी पड़ सकता है। अमेरिका में रोज़गार प्राधिकरण के नवीनीकरण प्रक्रिया में यह बदलाव उन भारतीय नागरिकों के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण दौर साबित हो सकता है।
ट्रंप प्रशासन का कड़ा कदम
इस फैसले को ट्रंप सरकार का एक और कड़ा कदम माना जा रहा है, जो अमेरिकी कामकाजी कानूनों को और सख्त बना रहा है। इससे अमेरिका में काम करने के इच्छुक विदेशियों को अब अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होगी, ताकि उनके रोजगार अधिकारों में कोई बाधा न आए।